लॉस एंजिल्स वैकल्पिक समुद्री शक्ति का एएमपी पोर्ट
XRT प्रायोगिक वास्तविक समय मूल्य निर्धारण सेवा
XCD प्रायोगिक अनुबंध मांग सेवा
सीजी ग्राहक उत्पादन (मानक ऊर्जा क्रेडिट)
ईवी इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा (पायलट)
बीपी बिजनेस प्रमोशन सर्विस


ऐम्पियर

पोर्ट ऑफ लॉस एंजिल्स वैकल्पिक समुद्री शक्ति

दर 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी

1. प्रयोज्यता

ऐम्पियर
पोर्ट ऑफ लॉस एंजिल्स (POLA) वैकल्पिक समुद्री शक्ति (AMP) में भाग लेने वाले मर्चेंट जहाजों के परिणामस्वरूप ऊर्जा उपयोग वाली सेवाओं के लिए लागू। इस अनुसूची पर सेवाओं द्वारा खपत की जाने वाली पचहत्तर प्रतिशत ऊर्जा मर्चेंट जहाजों से होनी चाहिए। पोला 34.5 केवी स्टेशन के हाई-साइड तक सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा जो मर्चेंट शिप लोड की सेवा कर रहा है। सर्विस राइडर-नेट एनर्जी मीटरिंग और जनरल सर्विस राइडर एंटरप्राइज जोन के तहत सेवा प्रदान करने वाले ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।

विभाग इस सेवा के तहत किसी भी एएमपी लोड को पीओएलए को तीस मिनट की अग्रिम सूचना के साथ दूरस्थ रूप से बाधित कर सकता है। विभाग रुकावट की अवधि निर्धारित करेगा। POLA दूरस्थ रुकावट के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को खरीदने और स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

एएमपी-बी
पोर्ट ऑफ लॉस एंजिल्स (पीओएलए) वैकल्पिक समुद्री शक्ति (एएमपी) में भाग लेने वाले प्रति माह 7 मेगावाट (मेगावाट) से कम की अधिकतम मांग के साथ मर्चेंट जहाजों के परिणामस्वरूप ऊर्जा उपयोग वाली सेवाओं के लिए लागू। इस अनुसूची पर सेवाओं द्वारा खपत की जाने वाली पचहत्तर प्रतिशत ऊर्जा मर्चेंट जहाजों से होनी चाहिए। पोला 34.5 केवी स्टेशन के हाई-साइड तक सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा जो मर्चेंट शिप लोड की सेवा कर रहा है। सर्विस राइडर-नेट एनर्जी मीटरिंग और जनरल सर्विस राइडर एंटरप्राइज जोन के तहत सेवा प्रदान करने वाले ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।

विभाग इस सेवा के तहत किसी भी एएमपी लोड को दूर से बाधित कर सकता है, पीओएलए को दस मिनट की अग्रिम सूचना के साथ। विभाग रुकावट की अवधि निर्धारित करेगा। POLA दूरस्थ रुकावट के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को खरीदने और स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक
 

4. बिलिंग

एक।    प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज
       प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रत्येक रेटिंग अवधि के दौरान दर्ज किए गए लैगिंग किलोवर-घंटे (केवीएआरएच) पर आधारित होगा, जो उच्च व्यस्ततम अवधि पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। यदि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अज्ञात या अनमीटर्ड है, तो प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज को अतिरिक्त किलोवाट-घंटे के शुल्क से बदल दिया जाएगा।


जन्‍म।    सुविधाएं शुल्क
       सुविधा शुल्क पिछले 12 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग, जो भी अधिक हो, लेकिन 500 किलोवाट से कम नहीं होगा, पर आधारित होगा।


c. इंटरप्टिबल सर्विस शर्तें
      इस दर के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, पीओएलए विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। इंटरप्टिबल डिमांड, 500kW से कम नहीं, मांग का वह हिस्सा है जिसे विभाग रुकावट की अवधि को छोड़कर हर समय POLA को आपूर्ति करेगा। रुकावट की अवधि के दौरान, विभाग पोला की आपूर्ति फर्म की मांग से अधिक नहीं करेगा।

विभाग रुकावट की अवधि की कम से कम 30 मिनट की अग्रिम सूचना प्रदान करेगा। रुकावट की अवधि समय का वह अंतराल है, जिसे विभाग द्वारा शुरू किया जाता है और समाप्त किया जाता है, जिसके दौरान विभाग फर्म की मांग से अधिक आपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है। रुकावट की अवधि तब होगी जब परिचालन भंडार, विभाग के एकमात्र निर्णय में, सिस्टम ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं। लोड रुकावट, विभाग लोड डिस्पैचर्स द्वारा दूरस्थ रूप से शुरू की जाएगी। फर्म डिमांड, जिसे उच्च मौसम और कम मौसम के लिए अलग-अलग मूल्यों पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, मांग का वह हिस्सा है जिसे विभाग उपलब्धता की अवधि पर बिना किसी सीमा के पोला को आपूर्ति करेगा।


d. रुकावट आवृत्ति और अवधि
       रुकावट की अवधि असीमित है और रुकावट की अवधि विभाग के विवेकाधिकार पर होगी।


ई।    ग्राहक की साइट पर सबस्टेशन उपकरण
       विभाग के लिए 34.5kV सबट्रांसमिशन सर्विस वोल्टेज से ग्राहक की सेवा के लिए आवश्यक सभी उपकरण या संरचनाएं ग्राहक की साइट पर स्थित होंगी और POLA के स्वामित्व और रखरखाव की जाएगी।


स्‍त्री-विषयक।    पैमाइश
      ऊर्जा और मांग की पैमाइश 34.5kV सबट्रांसमिशन सर्विस वोल्टेज से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष पर विभाग द्वारा प्रदान किए गए मीटर द्वारा या विभाग के विकल्प पर, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष पर और पानी और विद्युत सेवा को नियंत्रित करने वाले विभाग के नियमों के अनुसार, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष को उपकरणों या नुकसान की गणना द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

सभी गैर-एएमपी लोड को सामान्य एएमपी सेवा से अलग से मीटर किया जाएगा। POLA गैर-AMP लोड के लिए मीटरिंग सुविधाएं प्रदान करेगा, और विभाग गैर-AMP लोड के लिए TDK (नॉन-बिलिंग) मीटर प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पचहत्तर प्रतिशत से अधिक ऊर्जा खपत मर्चेंट शिप से हो।

ग्राम।    लाइन एक्सटेंशन और सेवा बिंदु
       लाइन एक्सटेंशन और सर्विस पॉइंट लॉस एंजिल्स शहर में पानी और बिजली सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों और उसके सभी संशोधनों, संशोधनों और प्रतिस्थापनों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।


 

एक्सआरटी-2

बड़े वाणिज्यिक (4.8kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

250 किलोवाट की मांग या उससे अधिक की सेवा के लिए लागू और विभाग की 4.8 केवी प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, जिसे विभाग के नियमों के अनुपालन में उसी सेवा के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। अनुसूची सीजी -2 के तहत सेवा के लिए लागू नहीं है।

यह सेवा प्रायोगिक है और विभाग इसके तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक 
 

4. सामान्य शर्तें

एक।    लोड में कमी 
       जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। इसमें उच्च प्रणाली चोटियों, कम पीढ़ी, उच्च बाजार की कीमतें, तापमान और सिस्टम आकस्मिकताएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। विभाग ग्राहकों से अनुरोध कर सकता है कि वे कम से कम 2 घंटे की अग्रिम अधिसूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस अनुसूची के तहत किसी भी सेवा की मांग को कम करें। जो ग्राहक लगातार दो अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें इस दर अनुसूची से हटा दिया जाएगा, लागू सामान्य सेवा दर पर रखा जाएगा, और पांच कैलेंडर वर्षों के लिए अनुसूची XRT-2 के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।


जन्‍म।    मांग शुल्क 
       मांग प्रभार लागू रेटिंग अवधि के भीतर दर्ज की गई अधिकतम मांगों पर आधारित होगा।


c. सुविधाएं प्रभार 
      सुविधा शुल्क पिछले 12 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग पर आधारित होगा।


d. अलर्ट पीरियड नोटिफिकेशन 
       इस XRT-2 दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, सभी ग्राहकों के पास अपने स्वयं के खर्च पर, अलर्ट अवधि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ई-मेल तक पहुंच होनी चाहिए। विभाग ग्राहकों को प्रति अलर्ट अवधि में एक अधिसूचना भेजेगा:

  • प्राथमिक ई-मेल पता
  • द्वितीयक ई-मेल पता या कोई वायरलेस डिवाइस जो पाठ संदेश प्राप्त करने में सक्षम है 
     

इस दर अनुसूची के तहत किसी भी सेवा को स्थापित करने से पहले विभाग को ग्राहक संपर्क जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ग्राहक के ई-मेल पते या पाठ संदेश पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहक को पत्र या ई-मेल के रूप में दरों और अनुबंध समूह को लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक है। चेतावनी अवधि अधिसूचना की प्राप्ति भाग लेने वाले ग्राहक की जिम्मेदारी है। विभाग टेक्स्ट सिस्टम या ई-मेल सिस्टम की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जिसके द्वारा ग्राहक को सूचना प्राप्त होती है। ग्राहक अलर्ट अवधि के दौरान किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वास्तविक नोटिस प्राप्त न हो।

ई।    चेतावनी अवधि 
      प्रत्येक अलर्ट अवधि न्यूनतम 4 घंटे की अवधि होगी, हालांकि अधिकतम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चेतावनी अवधि किसी भी कैलेंडर वर्ष के भीतर छह घटनाओं तक सीमित है। अधिसूचना अलर्ट अवधि संदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसमें तारीख, प्रारंभ और समाप्ति समय शामिल है।


स्‍त्री-विषयक।    अनुबंध 
       इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।


 

एक्सआरटी-3

बड़ी वाणिज्यिक सेवा (34.5kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

250 किलोवाट की मांग या उससे अधिक की सेवा के लिए लागू और विभाग की 34.5 केवी प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है, जिसे विभाग के नियमों के अनुपालन में उसी सेवा के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। अनुसूची CG-3 के तहत सेवा के लिए लागू नहीं है।

यह सेवा प्रायोगिक है और विभाग इसके तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक 
 

4. सामान्य शर्तें

एक।    लोड में कमी 
       जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। इसमें उच्च प्रणाली चोटियों, कम पीढ़ी, उच्च बाजार की कीमतें, तापमान और सिस्टम आकस्मिकताएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। विभाग ग्राहकों से अनुरोध कर सकता है कि वे कम से कम 2 घंटे की अग्रिम अधिसूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस अनुसूची के तहत किसी भी सेवा की मांग को कम करें। जो ग्राहक लगातार दो अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें इस दर अनुसूची से हटा दिया जाएगा, लागू सामान्य सेवा दर पर रखा जाएगा, और पांच कैलेंडर वर्षों के लिए अनुसूची XRT-3 के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।


जन्‍म।    मांग शुल्क 
       मांग प्रभार लागू रेटिंग अवधि के भीतर दर्ज की गई अधिकतम मांगों पर आधारित होगा।


c. सुविधाएं प्रभार 
      सुविधा शुल्क पिछले 12 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग पर आधारित होगा।


d. अलर्ट पीरियड नोटिफिकेशन 
           इस XRT-3 दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, सभी ग्राहकों के पास अपने स्वयं के खर्च पर, अलर्ट अवधि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ई-मेल तक पहुंच होनी चाहिए। विभाग ग्राहकों को प्रति अलर्ट अवधि में एक अधिसूचना भेजेगा:

  • प्राथमिक ई-मेल पता
  • द्वितीयक ई-मेल पता या कोई वायरलेस डिवाइस जो पाठ संदेश प्राप्त करने में सक्षम है 
     

इस दर अनुसूची के तहत किसी भी सेवा को स्थापित करने से पहले विभाग को ग्राहक संपर्क जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ग्राहक के ई-मेल पते या पाठ संदेश पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहक को पत्र या ई-मेल के रूप में दरों और अनुबंध समूह को लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक है। चेतावनी अवधि अधिसूचना की प्राप्ति भाग लेने वाले ग्राहक की जिम्मेदारी है। विभाग टेक्स्ट सिस्टम या ई-मेल सिस्टम की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जिसके द्वारा ग्राहक को सूचना प्राप्त होती है। ग्राहक अलर्ट अवधि के दौरान किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वास्तविक नोटिस प्राप्त न हो।

ई।    चेतावनी अवधि 
      प्रत्येक अलर्ट अवधि न्यूनतम 4 घंटे की अवधि होगी, हालांकि अधिकतम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चेतावनी अवधि किसी भी कैलेंडर वर्ष के भीतर छह घटनाओं तक सीमित है। अधिसूचना अलर्ट अवधि संदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसमें तारीख, प्रारंभ और समाप्ति समय शामिल है।


स्‍त्री-विषयक।    अनुबंध 
      इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।


 

एक्ससीडी-2

बड़ी वाणिज्यिक सेवा (4.8kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

सामान्य सेवा के लिए लागू जो विभाग के नियमों के अनुपालन में एक ही सेवा के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। प्रति माह 500,000 किलोवाट-घंटे से अधिक की औसत खपत वाली सेवा के लिए लागू और विभाग की 4.8kV प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है। अनुसूची सीजी -2 के तहत सेवा के लिए लागू नहीं है।

यह सेवा प्रायोगिक है और विभाग इसके तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक 
 

दर ए के तहत बिलिंग उन भारों पर लागू होती है जो सामान्य सेवा अनुसूची ए -2 (बी) के तहत सेवा प्रदान की जाती है।

4. सामान्य शर्तें

एक।    प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज 
       प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रत्येक रेटिंग अवधि के दौरान दर्ज किए गए लैगिंग किलोवर-घंटे (केवीएआरएच) पर आधारित होगा, जो उच्च व्यस्ततम अवधि पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। यदि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अज्ञात या अनमीटर्ड है, तो प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज को अतिरिक्त किलोवाट-घंटे के शुल्क से बदल दिया जाएगा।


जन्‍म।    मांग शुल्क 
       मांग शुल्क लागू रेटिंग अवधि के भीतर दर्ज की गई अधिकतम मांगों पर आधारित होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है, हालांकि, इकाई की कीमतें अनुबंध की शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, लेकिन निर्दिष्ट अनुबंध अवधि के लिए सीमांत मांग लागत से कम नहीं होंगी।

अनुसूची प्रायोगिक अनुबंध मांग लोड फैक्टर मैट्रिक्स 
दर ए - प्राथमिक सेवा 4.8 केवी

लोड फैक्टर  बिल छूट मांग छूट*

90%

10%

28.17%

85%

8%

21.91%

80%

6%

15.96%

75%

4%

10.33%

70%

2%

5.01%

*धारा 2.b.3 में निर्धारित मांग शुल्क के प्रतिशत के रूप में मांग छूट। अनुसूची ए-2 का, संदर्भित लोड फैक्टर के लिए दर बी।

लोड फैक्टर =     
                                 कुल kWh खपत 
                         हाई पीक kW मांग x दिन x 24 
 


c. सुविधाएं प्रभार 
      सुविधा शुल्क पिछले 12 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग पर आधारित होगा।


d. अनुबंध 
      इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।


 

एक्ससीडी-3

उप-पारेषण सेवा (34.5kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

सामान्य सेवा के लिए लागू जो विभाग के नियमों के अनुपालन में एक ही सेवा के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। प्रति माह 500,000 किलोवाट-घंटे से अधिक की औसत खपत वाली सेवा के लिए लागू और विभाग की 34.5kV प्रणाली से सेवा प्रदान की जाती है। अनुसूची CG-3 के तहत सेवा के लिए लागू नहीं है।

यह सेवा प्रायोगिक है और विभाग इसके तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक

दर ए के तहत बिलिंग उन भारों पर लागू होती है जो सामान्य सेवा अनुसूची ए -3 (ए) के तहत सेवा प्रदान की जाती है।

4. सामान्य शर्तें

एक।    प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज  
       प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रत्येक रेटिंग अवधि के दौरान दर्ज किए गए लैगिंग किलोवर-घंटे (केवीएआरएच) पर आधारित होगा, जो उच्च व्यस्ततम अवधि पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। यदि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अज्ञात या अनमीटर्ड है, तो प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज को अतिरिक्त किलोवाट-घंटे के शुल्क से बदल दिया जाएगा।


जन्‍म।    मांग शुल्क  
       मांग शुल्क लागू रेटिंग अवधि के भीतर दर्ज की गई अधिकतम मांगों पर आधारित होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है, हालांकि, इकाई की कीमतें अनुबंध की शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, लेकिन निर्दिष्ट अनुबंध अवधि के लिए सीमांत मांग लागत से कम नहीं होंगी।

अनुसूची प्रायोगिक अनुबंध मांग लोड फैक्टर मैट्रिक्स  
दर ए - उपपारेषण सेवा 34.5 केवी

लोड फैक्टर  बिल छूट मांग छूट*

90%

10%

26.85%

85%

8%

20.88%

80%

6%

15.21%

75%

4%

9.84%

70%

2%

4.77%

**धारा 2.ए.3 में निर्धारित मांग शुल्क के प्रतिशत के रूप में मांग छूट। अनुसूची ए-3 का, संदर्भित लोड फैक्टर के लिए दर ए।

लोड फैक्टर =      
                                 कुल kWh खपत  
                         हाई पीक kW मांग x दिन x 24  
 


c. सुविधाएं प्रभार  
      सुविधा शुल्क पिछले 12 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग पर आधारित होगा।


d. अनुबंध  
      इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक को कम से कम दो साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और पांच साल से अधिक नहीं होगा।


 

सीजी-2

प्राथमिक सेवा (4.8kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद होने पर लागू होती हैं:         
 

  • विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी विद्युत सेवा जहां ग्राहक के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन सुविधा समानांतर संचालन के लिए विभाग की प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है और विभाग के नियमों के अनुपालन में है।
  • भार जो प्राथमिक वितरण प्रणाली से परोसा जाता है और जो सामान्य रूप से सामान्य सेवा अनुसूची ए -1 और ए -2 के तहत परोसा जाता है।


इन पर लागू नहीं:         
 

  • कोई भी व्यक्ति या संस्था जो एक उपयोगिता या "सार्वजनिक उपयोगिता" है जैसा कि सार्वजनिक उपयोगिता संहिता द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 216 और 9604 शामिल हैं।
  • ग्राहक के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन सुविधाएं क्षणिक इंटरकनेक्शन के लिए विभाग प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं।



एक।    सीजी -2, दर ए         
       उन ग्राहकों के लिए लागू होता है जो या तो विभाग को अतिरिक्त ऊर्जा बेचने और/या अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न करते हैं, लेकिन विभाग पूरक और बैकअप पावर सहित विद्युत सेवा प्रदान करता है।


जन्‍म।    सीजी -2, दर सी         
 

  • यह दर रेट ए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसे नई ग्राहक पीढ़ी का समर्थन करने और साइट पर स्वच्छ पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • दर सी उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनकी ग्राहक सुविधा पर स्थित कुल रेटेड उत्पादन क्षमता अधिकतम संयोग मांग के 25 प्रतिशत से कम और 1 मेगावाट से कम है।
  • इस दर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक ग्राहक ऑन-साइट उत्पादन इकाई को 1 जनवरी, 2001 को / या परिवर्तित किया जाएगा ताकि 0.5 पाउंड/मेगावाट से अधिक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन न किया जा सके। अर्हता प्राप्त करने के लिए इस तरह की उत्सर्जन सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए। जैसा कि विभाग निर्धारित करता है, सत्यापन प्रदान किया जाएगा।



c. CG-2, रेट D और रेट E         
       अनुसूची CG-2 के तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए दरें D और E वैकल्पिक दरें हैं। दर D दर A ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और दर E दर C ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ये वैकल्पिक दरें उन ग्राहकों के लिए हैं जिन्होंने प्रदर्शित किया है कि उनके पास विभाग प्रणाली की स्थितियों के दौरान लोड को कम करने की क्षमता है, जिसमें उच्च प्रणाली चोटियों, कम पीढ़ी, उच्च बाजार की कीमतों, तापमान और सिस्टम आकस्मिकताओं तक सीमित नहीं है।

 

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक

4. परिभाषाएँ

एक।    बैकअप क्षमता शुल्क          
       क्षमता शुल्क देखें।


जन्‍म।    बैकअप ऊर्जा          
       प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, बैकअप ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ग्राहक के जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई होगी यदि प्रत्येक रेटिंग अवधि (उच्च शिखर, निम्न शिखर, आधार) में अधिकतम आउटपुट पर संचालित किया जाता है। बैकअप ऊर्जा तब लागू होती है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हों:       
 

  • सर्विस प्वाइंट पर पंद्रह मिनट के अंतराल पर बिलिंग मीटर द्वारा मापी गई वितरित ऊर्जा बिलिंग महीने के भीतर किसी भी रेटिंग अवधि के दौरान पूरक मांग से अधिक है।
  • पंद्रह मिनट के अंतराल पर यूनिट मीटर द्वारा मापी गई ग्राहक के जनरेटर के आउटपुट बिंदु पर मांग बिलिंग महीने के भीतर किसी भी रेटिंग अवधि के दौरान अधिकतम उत्पादन मांग से कम होनी चाहिए।


c. क्षमता प्रभार          
      इस दर अनुसूची में दो क्षमता प्रभार हैं, बैकअप क्षमता प्रभार और पूरक क्षमता प्रभार। क्षमता शुल्क ग्राहक को बैकअप और पूरक सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की लागत से संबंधित शुल्क हैं, जिसमें उन लागतों को छोड़कर जो सुविधा शुल्क में अलग से वसूल की जाती हैं।


d. रेटेड जनरेशन कैपेसिटी (RGC)         
      सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत एक उत्पादन इकाई (इकाइयों) की बिजली उत्पादन क्षमता। आरजीसी का निर्धारण करने में उपयोग किए जाने वाले कारकों में शामिल हैं, लेकिन परिसर में किसी भी कनेक्टेड जेनरेशन उपकरण की नेमप्लेट रेटिंग और परिचालन विशेषताओं तक सीमित नहीं हैं। आपात स्थिति के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादन उपकरण को आरजीसी में शामिल नहीं किया जाएगा।

ई।    सुविधाएं शुल्क      
    सुविधा प्रभार निम्नलिखित के सबसे बड़े पर आधारित होगा:      
 

  • सर्विस प्वाइंट पर पिछले 12 महीनों में विभाग द्वारा वितरित ऊर्जा के लिए दर्ज किया गया उच्चतम वास्तविक मांग स्तर
  • सर्विस प्वाइंट पर पिछले 12 महीनों में विभाग को निर्यात की गई ऊर्जा के लिए दर्ज किया गया उच्चतम वास्तविक मांग स्तर

स्‍त्री-विषयक।    पूरक क्षमता शुल्क      
      क्षमता शुल्क देखें।


ग्राम।    अधिकतम संयोग की मांग      
       जनरेटर या आरजीसी पर मांग आउटपुट के संयोग योग का अधिकतम योग जैसा कि यूनिट मीटर द्वारा मापा जाता है, और सेवा बिंदु पर विभाग द्वारा वितरित मांग। आरजीसी का उपयोग अधिकतम संयोग मांग को निर्धारित करने में केवल उस स्थिति में किया जाएगा जब ग्राहक के पास यूनिट मीटर नहीं है।


h.    पूरक मांग      
       प्रति रेटिंग अवधि अधिकतम संयोग मांग, संबंधित रेटिंग अवधि में अधिकतम मापी गई ग्राहक पीढ़ी की मांग या आरजीसी से कम, लेकिन कभी भी शून्य से कम नहीं।


i. क्षणिक अंतर्संबंध      
      एक सेकंड (60 चक्र) या उससे कम के लिए वितरण प्रणाली के लिए एक उत्पादन सुविधा का इंटरकनेक्शन।


j.    समानांतर ऑपरेशन      
      एक जनरेटर का एक साथ संचालन किया जाता है जिसमें बिजली विभाग द्वारा वितरित या प्राप्त की जाती है, जबकि आपस में जुड़ा हुआ होता है। समानांतर संचालन में केवल वे जनरेटिंग सुविधाएं शामिल हैं जो 60 से अधिक चक्रों (एक सेकंड) के लिए उपयोगिता की वितरण प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं।


k.    इलेक्ट्रिक वाहन छूट      
       अनुसूची ए-2, दर बी देखें।

5. विशेष शर्तें     

एक।    सीजी -2, दर ए

(1) ग्राहक उत्पादन का अस्थायी बंद होना     
         जब ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण में दो बिलिंग चक्रों के लिए कोई मापा आउटपुट नहीं होता है, तो भविष्य के बिलों की गणना सामान्य सेवा टैरिफ के तहत की जाएगी, जिसके लिए ग्राहक को अनुपस्थित ग्राहक-स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण सौंपे जाएंगे। ग्राहक को इस शेड्यूल में वापस किया जा सकता है जब ग्राहक के स्वामित्व वाले जनरेटिंग उपकरण फिर से चालू हो जाते हैं।

(2) यूनिट मीटर     
         इस दर अनुसूची के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण के उत्पादन को मापने के लिए एक मीटर स्थापित किया जाना चाहिए।


जन्‍म।    सीजी -2, दर सी     
    (1) परिचालन आवश्यकताएँ:     
दर सी उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनकी ग्राहक सुविधा पर स्थित कुल रेटेड उत्पादन क्षमता अधिकतम संयोग मांग के 25 प्रतिशत से कम और 1 मेगावाट से कम है। यदि कोई दर सी ग्राहक इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो विभाग को उस ग्राहक को तुरंत अनुसूची सीजी -2, दर ए में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। यदि ग्राहक के पास ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण पर यूनिट मीटर नहीं है, तो ग्राहक के बिल का अनुमान तब तक लगाया जाएगा जब तक कि यूनिट मीटर स्थापित नहीं हो जाता, छह महीने तक की अवधि के लिए। छह महीने की अवधि के समापन पर, यदि यूनिट मीटर स्थापित नहीं किया गया है, तो विभाग ग्राहक के इंटरकनेक्शन समझौते को समाप्त कर देगा और ग्राहक को लागू सामान्य सेवा दर अनुसूची में स्थानांतरित कर देगा।

(2) कम से कम, दर सी ग्राहकों को उच्च मौसम (जून-सितम्बर) में उच्च व्यस्ततम अवधि के दौरान अपनी उत्पादन इकाई (इकाइयों) को प्रचालित करने के लिए सहमत होना चाहिए।     
 

c. CG-2, दर D और E

(1) दर ए के तहत सभी विशेष शर्तें दर डी ग्राहकों पर लागू होंगी, और दर सी के तहत सभी विशेष शर्तें दर ई ग्राहकों पर लागू होंगी।     
    (2) सीजी -2, रेट डी लोड में कमी     
जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। विभाग ग्राहक से अनुरोध कर सकता है कि वे कम से कम आधे घंटे की अग्रिम सूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस दर के तहत सेवा की मांग को कम करें। जो ग्राहक लगातार 2 अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें दर D से हटा दिया जाएगा, और दर A पर रखा जाएगा, और 5 कैलेंडर वर्षों के लिए दर D अनुसूची के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।     
    (3) सीजी -2, रेट ई लोड में कमी     
जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। विभाग ग्राहक से कम से कम दो घंटे की अग्रिम सूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस दर के तहत सेवा की मांग को कम करने का अनुरोध कर सकता है। जो ग्राहक लगातार 2 अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें दर ई से हटा दिया जाएगा, और दर सी पर रखा जाएगा, और 5 कैलेंडर वर्षों के लिए दर ई अनुसूची के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।     
    (4) अलर्ट अवधि अधिसूचना     
         दर D या E के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, सभी ग्राहकों के पास अपने स्वयं के खर्च पर, चेतावनी अवधि सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए ई-मेल तक पहुँच होनी चाहिए. विभाग ग्राहकों को प्रति अलर्ट अवधि में एक अधिसूचना भेजेगा:     
 

  • प्राथमिक ई-मेल पता
  • द्वितीयक ई-मेल पता या कोई वायरलेस डिवाइस जो पाठ संदेश प्राप्त करने में सक्षम है

इस दर अनुसूची के तहत किसी भी सेवा को स्थापित करने से पहले विभाग को ग्राहक संपर्क जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ग्राहक के ई-मेल पते या पाठ संदेश पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहक को पत्र या ई-मेल के रूप में दरों और अनुबंध समूह को लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक है। चेतावनी अवधि अधिसूचना की प्राप्ति भाग लेने वाले ग्राहक की जिम्मेदारी है। विभाग टेक्स्ट सिस्टम या ई-मेल सिस्टम की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जिसके द्वारा ग्राहक को सूचना प्राप्त होती है। ग्राहक अलर्ट अवधि के दौरान किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वास्तविक नोटिस प्राप्त न हो।     
    (5) चेतावनी अवधि     
         प्रत्येक अलर्ट अवधि न्यूनतम 4 घंटे की अवधि होगी, हालांकि अधिकतम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चेतावनी अवधि किसी भी कैलेंडर वर्ष के भीतर छह घटनाओं तक सीमित है। अधिसूचना अलर्ट अवधि संदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसमें तारीख, प्रारंभ और समाप्ति समय शामिल है। ग्राहक बिजली की खपत को कम करके अलर्ट अवधि के दौरान ऊर्जा की बढ़ी हुई लागत को कम करेंगे।     
     (6) अनुबंध     
         इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ ग्राहक इंटरकनेक्शन समझौते के अलावा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।

6. सामान्य स्थितियाँ    
एक।    समझौता    
       इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को पहले एक ग्राहक जनरेशन इंटरकनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जो प्रदान करता है कि ग्राहक विभाग द्वारा अच्छे विश्वास में निर्धारित सभी लागू कोडों, कानूनों, विद्युत सेवा आवश्यकताओं, नियमों और विवेकपूर्ण उपयोगिता प्रथाओं के अनुपालन में उत्पादन सुविधा का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा।


जन्‍म।    सेवा का चरित्र    
       सेवा की आपूर्ति मानक वोल्टेज में से एक पर की जाएगी। ग्राहक के उत्पादन उपकरण और इंटरकनेक्शन सुविधाएं विभाग की विद्युत सेवा आवश्यकताओं के अनुपालन में होनी चाहिए।


c. ऊर्जा ऋण    
      ऊर्जा क्रेडिट की गणना प्रत्येक रेटिंग अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा विभाग के सिस्टम को आपूर्ति की गई अतिरिक्त ऊर्जा (kWh) की कुल संख्या के रूप में की जाती है, जो मानक ऊर्जा क्रेडिट या दैनिक ऊर्जा क्रेडिट द्वारा निर्धारित डॉलर प्रति kWh शुल्क का गुना है।

अतिरिक्त ऊर्जा ग्राहक की आवश्यकताओं से परे ग्राहक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है और विभाग की प्रणाली को आपूर्ति की जाती है।

d. मानक ऊर्जा ऋण    
       मानक ऊर्जा ऋण को कैलेंडर महीने के पहले दिन प्रत्येक वर्ष बारह बार संशोधित किया जाएगा और यह पूरे कैलेंडर महीने के लिए प्रभावी रहेगा। यह विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा ऊर्जा नियंत्रण केंद्र अनुमानित प्रति घंटा सीमांत ऊर्जा उत्पादन लागत। प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए प्रति घंटा ऊर्जा उत्पादन लागत का औसत अलग से किया जाएगा। मानक ऊर्जा क्रेडिट विभाग की इंटरनेट साइट पर प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए पोस्ट किया जाएगा। यदि अतिरिक्त ऊर्जा को 34.5 केवी पर मापा जाता है, तो प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए मानक ऊर्जा क्रेडिट को बिजली प्रणाली पर कम नुकसान के लिए समायोजित करने के लिए 1.014 के कारक से गुणा किया जाएगा।

ई।    दैनिक ऊर्जा ऋण    
       दैनिक ऊर्जा क्रेडिट को सामान्य विभाग के कार्यदिवसों पर शाम 6:00 बजे प्रशांत समय से पहले विभाग की इंटरनेट साइट पर दो (2) सप्ताह के दिनों में पोस्ट किया जाएगा। दैनिक ऊर्जा ऋण पुनर्पोस्ट होने तक प्रभावी रहेगा। उदाहरण के लिए, गुरुवार को पोस्ट किए गए दैनिक ऊर्जा क्रेडिट मूल्य अगले सोमवार तक लागू होंगे। दैनिक ऊर्जा क्रेडिट शनिवार और रविवार को उपलब्ध नहीं है। दैनिक ऊर्जा ऋण विभाग ऊर्जा नियंत्रण केंद्र द्वारा अनुमानित प्रति घंटा सीमांत ऊर्जा उत्पादन लागत पर आधारित होगा। प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए प्रति घंटा ऊर्जा उत्पादन लागत का औसत अलग से किया जाएगा। यदि अतिरिक्त ऊर्जा को 34.5 केवी पर मापा जाता है, तो प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए दैनिक ऊर्जा क्रेडिट को बिजली प्रणाली पर कम नुकसान के लिए समायोजित करने के लिए 1.014 के कारक से गुणा किया जाएगा। यदि ऊर्जा क्रेडिट ग्राहक के औसत मासिक ऊर्जा खपत बिल के दोगुने से अधिक है, तो मानक ऊर्जा क्रेडिट या दैनिक ऊर्जा क्रेडिट के आधार पर विभाग द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त ऊर्जा की राशि के लिए नकद भुगतान जारी किया जा सकता है। केवल अतिरिक्त ऊर्जा वाले ग्राहक और 100 किलोवाट से अधिक मांग के स्तर के साथ विभाग प्रणाली की आपूर्ति करते हैं, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो दैनिक ऊर्जा क्रेडिट के आधार पर अतिरिक्त ऊर्जा के लिए भुगतान की अनुमति देगा।

स्‍त्री-विषयक।    पैमाइश    
      मीटर स्थापना और लागत ग्राहक जनरेशन इंटरकनेक्शन समझौते में परिभाषित की जाएगी। विभाग बिलिंग और अतिरिक्त ऊर्जा की माप के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आवश्यक मीटरों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति, स्वामित्व और रखरखाव करेगा। उपयोग के समय के पैमाइश उपकरण और रिकॉर्डर ग्राहक के सेवा बिंदु पर और ग्राहक के जनरेटर के आउटपुट बिंदु पर स्थित होते हैं ताकि विभाग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले विद्युत ऊर्जा और अन्य विद्युत मापदंडों को मापा जा सके।

ग्राम।    प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज    
       अनुसूची A2, दर B देखें।

h.    व्हीलिंग क्रेडिट    
       अनुसूची सीजी -2 के तहत व्हीलिंग क्रेडिट की अनुमति नहीं है।

i. दरों का चयन

  • एक ग्राहक दर ए या डी के तहत सेवा प्राप्त करना चुन सकता है; और एक ग्राहक दर सी या ई के तहत सेवा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, हालांकि, एक ग्राहक स्वेच्छा से दर डी से दर ए में बदल रहा है, या एक ग्राहक स्वेच्छा से दर ई से दर सी में बदल रहा है, 12 महीने बीत जाने से पहले विरोधी दर पर वापस नहीं आ सकता है।
  • ए दर एक योग्य ग्राहक दर ए या दर सी के तहत सेवा प्राप्त करने का चुनाव कर सकता है; हालांकि, दर C से दर A में बदलने वाला ग्राहक 12 महीने बीत जाने से पहले दर C पर वापस नहीं आ सकता है।
  • यदि बिलिंग मीटर वितरित ऊर्जा को मापता है और सर्विस प्वाइंट पर उत्पादन और सौर भार दोनों से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ग्राहक को अनुसूची सीजी -2 के तहत लागू दर पर रखा जाएगा।

 

सीजी-3

उप-पारेषण सेवा (34.5kV)

1 जुलाई, 2009 से प्रभावी दर

1. प्रयोज्यता

निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद होने पर लागू होती हैं:          
 

  • विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी विद्युत सेवा जहां ग्राहक के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन सुविधा समानांतर संचालन के लिए विभाग की प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है और विभाग के नियमों के अनुपालन में है।
  • भार जो उप-पारेषण प्रणाली से परोसा जाता है और जो सामान्य रूप से सामान्य सेवा अनुसूची ए -3 के तहत परोसा जाता है।


इन पर लागू नहीं:          
 

  • कोई भी व्यक्ति या संस्था जो एक उपयोगिता या "सार्वजनिक उपयोगिता" है जैसा कि सार्वजनिक उपयोगिता संहिता द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 216 और 9604 शामिल हैं।
  • ग्राहक के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन सुविधाएं क्षणिक इंटरकनेक्शन के लिए विभाग प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं।


एक।    सीजी -3, रेट ए          
       उन ग्राहकों के लिए लागू होता है जो विभाग को अतिरिक्त ऊर्जा बेचने और/या अपनी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न करते हैं और विभाग पूरक और बैकअप पावर सहित विद्युत सेवा प्रदान करता है।

 
जन्‍म।    सीजी -3, दर सी          
 

  • यह वैकल्पिक दर रेट ए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसे नई ग्राहक पीढ़ी का समर्थन करने और स्वच्छ ऑनसाइट पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • दर सी उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनकी ग्राहक सुविधा पर स्थित कुल रेटेड उत्पादन क्षमता अधिकतम संयोग मांग के 25 प्रतिशत से कम और 1 मेगावाट से कम है।
  • इस दर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक ग्राहक ऑन-साइट उत्पादन इकाई को 1 जनवरी, 2001 को / या परिवर्तित किया जाएगा ताकि 0.5 पाउंड/मेगावाट से अधिक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन न किया जा सके। अर्हता प्राप्त करने के लिए इस तरह की उत्सर्जन सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए। जैसा कि विभाग निर्धारित करता है, सत्यापन प्रदान किया जाएगा।



c. CG-3, रेट D और रेट E          
       अनुसूची CG-3 के तहत सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए दरें D और E वैकल्पिक दरें हैं। दर D दर A ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और दर E दर C ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ये वैकल्पिक दरें उन ग्राहकों के लिए हैं जिन्होंने प्रदर्शित किया है कि उनके पास विभाग प्रणाली की स्थितियों के दौरान लोड को कम करने की क्षमता है, जिसमें उच्च प्रणाली चोटियों, कम पीढ़ी, उच्च बाजार की कीमतों, तापमान और सिस्टम आकस्मिकताओं तक सीमित नहीं है।

 

2. मासिक दरें

 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक

4. परिभाषाएँ

एक।    बैकअप क्षमता शुल्क           
       क्षमता शुल्क देखें।


जन्‍म।    बैकअप ऊर्जा           
           प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, बैकअप ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ग्राहक के जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई होगी यदि प्रत्येक रेटिंग अवधि (उच्च शिखर, निम्न शिखर, आधार) में अधिकतम आउटपुट पर संचालित किया जाता है। बैकअप ऊर्जा तब लागू होती है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हों:      
 

  • सर्विस प्वाइंट पर पंद्रह मिनट के अंतराल पर बिलिंग मीटर द्वारा मापी गई वितरित ऊर्जा बिलिंग महीने के भीतर किसी भी रेटिंग अवधि के दौरान पूरक मांग से अधिक है।
  • पंद्रह मिनट के अंतराल पर यूनिट मीटर द्वारा मापी गई ग्राहक के जनरेटर के आउटपुट बिंदु पर मांग बिलिंग महीने के भीतर किसी भी रेटिंग अवधि के दौरान अधिकतम उत्पादन मांग से कम होनी चाहिए।


c. क्षमता प्रभार           
      इस दर अनुसूची में दो क्षमता प्रभार हैं, बैकअप क्षमता प्रभार और पूरक क्षमता प्रभार। क्षमता शुल्क ग्राहक को बैकअप और पूरक सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की लागत से संबंधित शुल्क हैं, जिसमें उन लागतों को छोड़कर जो सुविधा शुल्क में अलग से वसूल की जाती हैं।


d. रेटेड जनरेशन कैपेसिटी (RGC)          
      सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत एक उत्पादन इकाई (इकाइयों) की बिजली उत्पादन क्षमता। आरजीसी का निर्धारण करने में उपयोग किए जाने वाले कारकों में शामिल हैं, लेकिन परिसर में किसी भी कनेक्टेड जेनरेशन उपकरण की नेमप्लेट रेटिंग और परिचालन विशेषताओं तक सीमित नहीं हैं। आपात स्थिति के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादन उपकरण को आरजीसी में शामिल नहीं किया जाएगा।

ई।    सुविधाएं शुल्क       
    सुविधा प्रभार निम्नलिखित के सबसे बड़े पर आधारित होगा:       
 

  • सर्विस प्वाइंट पर पिछले 12 महीनों में विभाग द्वारा वितरित ऊर्जा के लिए दर्ज किया गया उच्चतम वास्तविक मांग स्तर
  • सर्विस प्वाइंट पर पिछले 12 महीनों में विभाग को निर्यात की गई ऊर्जा के लिए दर्ज किया गया उच्चतम वास्तविक मांग स्तर

स्‍त्री-विषयक।    पूरक क्षमता शुल्क       
      क्षमता शुल्क देखें।


ग्राम।    अधिकतम संयोग की मांग       
       जनरेटर या आरजीसी पर मांग आउटपुट के संयोग योग का अधिकतम योग जैसा कि यूनिट मीटर द्वारा मापा जाता है, और सेवा बिंदु पर विभाग द्वारा वितरित मांग। आरजीसी का उपयोग अधिकतम संयोग मांग को निर्धारित करने में केवल उस स्थिति में किया जाएगा जब ग्राहक के पास यूनिट मीटर नहीं है।


h.    पूरक मांग       
       प्रति रेटिंग अवधि अधिकतम संयोग मांग, संबंधित रेटिंग अवधि में अधिकतम मापी गई ग्राहक पीढ़ी की मांग या आरजीसी से कम, लेकिन कभी भी शून्य से कम नहीं।


i. क्षणिक अंतर्संबंध       
      एक सेकंड (60 चक्र) या उससे कम के लिए वितरण प्रणाली के लिए एक उत्पादन सुविधा का इंटरकनेक्शन।


j.    समानांतर ऑपरेशन       
      एक जनरेटर का एक साथ संचालन किया जाता है जिसमें बिजली विभाग द्वारा वितरित या प्राप्त की जाती है, जबकि आपस में जुड़ा हुआ होता है। समानांतर संचालन में केवल वे जनरेटिंग सुविधाएं शामिल हैं जो 60 से अधिक चक्रों (एक सेकंड) के लिए उपयोगिता की वितरण प्रणाली के साथ जुड़ी हुई हैं।


k.    इलेक्ट्रिक वाहन छूट       
       अनुसूची ए-3, दर ए देखें।

5. विशेष शर्तें      

एक।    सीजी -3, रेट ए

(1) ग्राहक उत्पादन का अस्थायी बंद होना      
         जब ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण में दो बिलिंग चक्रों के लिए कोई मापा आउटपुट नहीं होता है, तो भविष्य के बिलों की गणना सामान्य सेवा टैरिफ के तहत की जाएगी, जिसके लिए ग्राहक को अनुपस्थित ग्राहक-स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण सौंपे जाएंगे। ग्राहक को इस शेड्यूल में वापस किया जा सकता है जब ग्राहक के स्वामित्व वाले जनरेटिंग उपकरण फिर से चालू हो जाते हैं।

(2) यूनिट मीटर      
         इस दर अनुसूची के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण के उत्पादन को मापने के लिए एक मीटर स्थापित किया जाना चाहिए।


जन्‍म।    सीजी -2, दर सी      
    (1) परिचालन आवश्यकताएँ:      
दर सी उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जिनकी ग्राहक सुविधा पर स्थित कुल रेटेड उत्पादन क्षमता अधिकतम संयोग मांग के 25 प्रतिशत से कम और 1 मेगावाट से कम है। यदि कोई दर सी ग्राहक इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो विभाग को उस ग्राहक को तुरंत अनुसूची सीजी -3, दर ए में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। यदि ग्राहक के पास ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन उपकरण पर यूनिट मीटर नहीं है, तो ग्राहक के बिल का अनुमान तब तक लगाया जाएगा जब तक कि यूनिट मीटर स्थापित नहीं हो जाता, छह महीने तक की अवधि के लिए। छह महीने की अवधि के समापन पर, यदि यूनिट मीटर स्थापित नहीं किया गया है, तो विभाग ग्राहक के इंटरकनेक्शन समझौते को समाप्त कर देगा और ग्राहक को लागू सामान्य सेवा दर अनुसूची में स्थानांतरित कर देगा।

(2) कम से कम, दर सी ग्राहकों को उच्च मौसम (जून-सितम्बर) में उच्च व्यस्ततम अवधि के दौरान अपनी उत्पादन इकाई (इकाइयों) को प्रचालित करने के लिए सहमत होना चाहिए।    
 

c. CG-3, दर D और E

(1) दर ए के तहत सभी विशेष शर्तें दर डी ग्राहकों पर लागू होंगी, और दर सी के तहत सभी विशेष शर्तें दर ई ग्राहकों पर लागू होंगी।     
    (2) सीजी -3, दर डी       
जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। विभाग ग्राहक से अनुरोध कर सकता है कि वह कम से कम आधे घंटे की अग्रिम अधिसूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस दर के तहत किसी भी सेवा की मांग को कम करे। जो ग्राहक लगातार 2 अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें दर D से हटा दिया जाएगा और दर A पर रखा जाएगा, और 5 कैलेंडर वर्षों के लिए दर D अनुसूची के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।      
    (3) सीजी -2, रेट ई      
जब भी विभाग अपने एकमात्र निर्णय में, ग्राहक से लोड कम करने की अपेक्षा करता है, तो वह एक अलर्ट अवधि अधिसूचना जारी करेगा। विभाग ग्राहक से कम से कम दो घंटे की अग्रिम सूचना के साथ अलर्ट अवधि जारी करके इस दर के तहत किसी भी सेवा की मांग को कम करने का अनुरोध कर सकता है। जो ग्राहक लगातार 2 अलर्ट अवधियों में से प्रत्येक के दौरान मांग को कम नहीं करते हैं या लोड को कम नहीं करते हैं, उन्हें दर E से हटा दिया जाएगा और दर C पर रखा जाएगा, और 5 कैलेंडर वर्षों के लिए दर E अनुसूची के तहत सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।  
    (4) अलर्ट अवधि अधिसूचना      
            दर D या E के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, सभी ग्राहकों के पास अपने स्वयं के खर्च पर, चेतावनी अवधि सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए ई-मेल तक पहुँच होनी चाहिए. विभाग ग्राहकों को प्रति अलर्ट अवधि में एक अधिसूचना भेजेगा:   
 

  • प्राथमिक ई-मेल पता
  • द्वितीयक ई-मेल पता या कोई वायरलेस डिवाइस जो पाठ संदेश प्राप्त करने में सक्षम है

इस दर अनुसूची के तहत किसी भी सेवा को स्थापित करने से पहले विभाग को ग्राहक संपर्क जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ग्राहक के ई-मेल पते या पाठ संदेश पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ग्राहक को पत्र या ई-मेल के रूप में दरों और अनुबंध समूह को लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक है। चेतावनी अवधि अधिसूचना की प्राप्ति भाग लेने वाले ग्राहक की जिम्मेदारी है। विभाग टेक्स्ट सिस्टम या ई-मेल सिस्टम की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जिसके द्वारा ग्राहक को सूचना प्राप्त होती है। ग्राहक अलर्ट अवधि के दौरान किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वास्तविक नोटिस प्राप्त न हो।      
    (5) चेतावनी अवधि      
         प्रत्येक अलर्ट अवधि न्यूनतम 4 घंटे की अवधि होगी, हालांकि अधिकतम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। चेतावनी अवधि किसी भी कैलेंडर वर्ष के भीतर छह घटनाओं तक सीमित है। अधिसूचना अलर्ट अवधि संदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसमें तारीख, प्रारंभ और समाप्ति समय शामिल है। ग्राहक बिजली की खपत को कम करके अलर्ट अवधि के दौरान ऊर्जा की बढ़ी हुई लागत को कम करेंगे।  
     (6) अनुबंध      
         इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ ग्राहक इंटरकनेक्शन समझौते के अलावा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।

6. सामान्य स्थितियाँ     
एक।    समझौता     
       इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को पहले एक ग्राहक जनरेशन इंटरकनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जो प्रदान करता है कि ग्राहक विभाग द्वारा अच्छे विश्वास में निर्धारित सभी लागू कोडों, कानूनों, विद्युत सेवा आवश्यकताओं, नियमों और विवेकपूर्ण उपयोगिता प्रथाओं के अनुपालन में उत्पादन सुविधा का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा।


जन्‍म।    सेवा का चरित्र     
       सेवा की आपूर्ति मानक वोल्टेज में से एक पर की जाएगी। ग्राहक के उत्पादन उपकरण और इंटरकनेक्शन सुविधाएं विभाग की विद्युत सेवा आवश्यकताओं के अनुपालन में होनी चाहिए।


c. ऊर्जा ऋण     
      ऊर्जा क्रेडिट की गणना प्रत्येक रेटिंग अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा विभाग के सिस्टम को आपूर्ति की गई अतिरिक्त ऊर्जा (kWh) की कुल संख्या के रूप में की जाती है, जो मानक ऊर्जा क्रेडिट या दैनिक ऊर्जा क्रेडिट द्वारा निर्धारित डॉलर प्रति kWh शुल्क का गुना है।

अतिरिक्त ऊर्जा ग्राहक की आवश्यकताओं से परे ग्राहक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है और विभाग की प्रणाली को आपूर्ति की जाती है।

d. मानक ऊर्जा ऋण     
       मानक ऊर्जा ऋण को कैलेंडर महीने के पहले दिन प्रत्येक वर्ष बारह बार संशोधित किया जाएगा और यह पूरे कैलेंडर महीने के लिए प्रभावी रहेगा। यह विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा ऊर्जा नियंत्रण केंद्र अनुमानित प्रति घंटा सीमांत ऊर्जा उत्पादन लागत। प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए प्रति घंटा ऊर्जा उत्पादन लागत का औसत अलग से किया जाएगा। मानक ऊर्जा क्रेडिट विभाग की इंटरनेट साइट पर प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए पोस्ट किया जाएगा। यदि अतिरिक्त ऊर्जा को 34.5 केवी पर मापा जाता है, तो प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए मानक ऊर्जा क्रेडिट को बिजली प्रणाली पर कम नुकसान के लिए समायोजित करने के लिए 1.014 के कारक से गुणा किया जाएगा।

ई।    दैनिक ऊर्जा ऋण     
        दैनिक ऊर्जा क्रेडिट को सामान्य विभाग के कार्यदिवसों पर शाम 6:00 बजे प्रशांत समय से पहले विभाग की इंटरनेट साइट पर दो (2) सप्ताह के दिनों में पोस्ट किया जाएगा। दैनिक ऊर्जा ऋण पुनर्पोस्ट होने तक प्रभावी रहेगा। उदाहरण के लिए, गुरुवार को पोस्ट किए गए दैनिक ऊर्जा क्रेडिट मूल्य अगले सोमवार तक लागू होंगे। दैनिक ऊर्जा क्रेडिट शनिवार और रविवार को उपलब्ध नहीं है। दैनिक ऊर्जा ऋण विभाग ऊर्जा नियंत्रण केंद्र द्वारा अनुमानित प्रति घंटा सीमांत ऊर्जा उत्पादन लागत पर आधारित होगा। प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए प्रति घंटा ऊर्जा उत्पादन लागत का औसत अलग से किया जाएगा। यदि अतिरिक्त ऊर्जा को 34.5 केवी पर मापा जाता है, तो प्रत्येक रेटिंग अवधि के लिए दैनिक ऊर्जा क्रेडिट को बिजली प्रणाली पर कम नुकसान के लिए समायोजित करने के लिए 1.014 के कारक से गुणा किया जाएगा। यदि ऊर्जा क्रेडिट ग्राहक के औसत मासिक ऊर्जा खपत बिल के दोगुने से अधिक है, तो मानक ऊर्जा क्रेडिट या दैनिक ऊर्जा क्रेडिट के आधार पर विभाग द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त ऊर्जा की राशि के लिए नकद भुगतान जारी किया जा सकता है। केवल अतिरिक्त ऊर्जा वाले ग्राहक और 100 किलोवाट से अधिक मांग के स्तर के साथ विभाग प्रणाली की आपूर्ति करते हैं, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो दैनिक ऊर्जा क्रेडिट के आधार पर अतिरिक्त ऊर्जा के लिए भुगतान की अनुमति देगा।

स्‍त्री-विषयक।    पैमाइश     
      मीटर स्थापना और लागत ग्राहक जनरेशन इंटरकनेक्शन समझौते में परिभाषित की जाएगी। विभाग बिलिंग और अतिरिक्त ऊर्जा की माप के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आवश्यक मीटरों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति, स्वामित्व और रखरखाव करेगा। उपयोग के समय के पैमाइश उपकरण और रिकॉर्डर ग्राहक के सेवा बिंदु पर और ग्राहक के जनरेटर के आउटपुट बिंदु पर स्थित होते हैं ताकि विभाग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले विद्युत ऊर्जा और अन्य विद्युत मापदंडों को मापा जा सके।

ग्राम।    प्रतिक्रियाशील ऊर्जा चार्ज     
       अनुसूची A3, दर A देखें।

h.    व्हीलिंग क्रेडिट     
       अनुसूची सीजी -3 के तहत व्हीलिंग क्रेडिट की अनुमति नहीं है।

i. दरों का चयन

  • एक ग्राहक दर ए या डी के तहत सेवा प्राप्त करना चुन सकता है; और एक ग्राहक दर सी या ई के तहत सेवा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, हालांकि, एक ग्राहक स्वेच्छा से दर डी से दर ए में बदल रहा है, या एक ग्राहक स्वेच्छा से दर ई से दर सी में बदल रहा है, 12 महीने बीत जाने से पहले विरोधी दर पर वापस नहीं आ सकता है।
  • ए दर एक योग्य ग्राहक दर ए या दर सी के तहत सेवा प्राप्त करने का चुनाव कर सकता है; हालांकि, दर C से दर A में बदलने वाला ग्राहक 12 महीने बीत जाने से पहले दर C पर वापस नहीं आ सकता है।
  • यदि बिलिंग मीटर वितरित ऊर्जा को मापता है और सर्विस प्वाइंट पर उत्पादन और सौर भार दोनों से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ग्राहक को अनुसूची सीजी -3 के तहत लागू दर पर रखा जाएगा।

 

ईवा 1, ईवा 2 और ईवा 3

इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा (पायलट)

दर 28 सितंबर, 2021 से प्रभावी

1. प्रयोज्यता

वर्तमान में इलेक्ट्रिक रेट ऑर्डिनेंस के रेट शेड्यूल A-1 रेट A, A-1 रेट B, A-2 रेट B, या A-3 रेट A के तहत इलेक्ट्रिक सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए लागू है और जिनके पास कमर्शियल चार्जिंग के लिए खपत को मापने के लिए समर्पित टाइम-ऑफ-यूज़ मीटर है, जो ग्राहक के अन्य बिलिंग मीटर या मीटर से अलग या अलग है। सर्विस राइडर ईवी प्राप्त करने वाले या इलेक्ट्रिक रेट अध्यादेश के तहत बुनियादी वाहन चार्जिंग के लिए विभाग द्वारा नामित ऊर्जा के ब्लॉक पर छूट प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर लागू नहीं है। इलेक्ट्रिक रेट अध्यादेश के सर्विस राइडर एनईएम प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए लागू नहीं है। किसी भी प्रकार के ग्राहक स्व-उत्पादन की अनुमति नहीं है। ग्राहक खातों को टोटल नहीं किया जाएगा।

ग्राहक के पास दो दरें होंगी जिनमें से चार्जिंग खपत और इसकी वाणिज्यिक चार्जिंग की मांग को मापने के लिए समर्पित मीटरों का चयन करना होगा।
 
एक।    रेट ए - मानक सेवा         

ईवीए1ए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक रेट अध्यादेश की अनुसूची ए-1 रेट ए या ए-1 रेट बी के तहत इलेक्ट्रिक सेवा प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और गैर-लाभकारी ग्राहकों पर लागू होता है।
 

ईवीए2ए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक रेट अध्यादेश की अनुसूची ए-2 रेट बी के तहत इलेक्ट्रिक सेवा प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और गैर-लाभकारी ग्राहकों पर लागू होता है।
 

ईवीए3ए, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक रेट अध्यादेश की अनुसूची ए-3 रेट ए के तहत इलेक्ट्रिक सेवा प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और गैर-लाभकारी ग्राहकों पर लागू होता है।
 


जन्‍म।     दर बी - महत्वपूर्ण शिखर मूल्य निर्धारण के साथ मानक सेवा      
 

दर अनुसूची EVA1b, EVA2b, या EVA3b के तहत, विभाग ग्राहक को किसी भी महत्वपूर्ण पीक अवधि की सूचना प्रदान करेगा। एक महत्वपूर्ण पीक अवधि के दौरान, दर अनुसूची EVA1b, EVA2b, या EVA3b के तहत ग्राहक किसी भी ऊर्जा खपत के लिए महत्वपूर्ण पीक अवधि ऊर्जा शुल्क का भुगतान करेंगे। क्रिटिकल पीक पीरियड के दौरान इलेक्ट्रिक सेवा की बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए, ग्राहकों को बिजली की खपत को कम करना चाहिए।

 

2. मासिक दरें

मासिक दरों में ईवी आधार दरें और पास-थ्रू समायोजन कारक शामिल हैं जो बिल किए गए शुल्कों के भीतर बंडल किए जाते हैं। ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली बंडल दरों का निर्धारण निश्चित ईवी आधार दरों के साथ-साथ गैर-एम्बेडेड पासथ्रू समायोजन कारकों का उपयोग करके किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही, गैर-एम्बेडेड पासथ्रू समायोजन कारकों (VEA, CRPSEA, VRPSEA, GENERAL SERVICE IRCA-KWh, और सामान्य सेवा IRCA-kW) को प्रतिबिंबित करने के लिए दरों की पुनर्गणना की जाएगी, जिन्हें बिलिंग अवधि में खपत की गई कुल ऊर्जा के शुल्कों में बंडल किया जाता है। ईएसए और आरसीए के मांग-आधारित कारक बंडल मासिक मांग शुल्क में एम्बेडेड हैं जो अन्य सामान्य सेवा दरों में सुविधा शुल्क के समान लागत वसूल करते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा - आधार दरें

इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा - मासिक दरें
 

3. समायोजन कारक

समायोजन बिलिंग कारक

 

4. सामान्य शर्तें     
एक।    वार्षिक मांग शुल्क   
       पिछले बारह (12) महीनों में दर्ज की गई सबसे अधिक मांग के आधार पर शुल्क। अनुसूची ईवीए2 और अनुसूची ईवीए3 के लिए उच्चतम मांग 30 किलोवाट से कम नहीं होगी, और अनुसूची ईवीएआई के लिए उच्चतम मांग 4 किलोवाट से कम नहीं होगी।


जन्‍म।    मासिक मांग शुल्क   
       बिलिंग माह के दौरान लागू उपयोग के समय (टीओयू) अवधि के भीतर दर्ज की गई अधिकतम मांग पर आधारित शुल्क।


c. इलेक्ट्रिक वाहन वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा के लिए TOU अवधि  
      पीक अवधि: शाम 4:00 बजे से रात 9:00 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार।
      मध्य पीक अवधि: सुबह 7:00 बजे - शाम 4:00 बजे, सोमवार से शुक्रवार, और रात 9:00 बजे - रात 11:00 बजे, सोमवार से शुक्रवार।
      ऑफ पीक अवधि: रात 11:00 बजे - सुबह 7:00 बजे, सोमवार से शुक्रवार, और पूरे दिन शनिवार और रविवार।
 

d. दरों का चयन     
       अनुसूची EVA1 दर a या अनुसूची EVA1 दर b तीस (30) kW मांग से नीचे की सामान्य सेवा पर लागू होती है, जो पिछले बारह (12) महीनों में दर्ज की गई सबसे अधिक मांग है; अनुसूची EVA2 दर a या अनुसूची EVA2 दर b विभाग की 4.8 किलोवोल्ट (kV) प्रणाली और तीस (30) kW मांग या उससे अधिक से सामान्य सेवा पर लागू होती है, जो पिछले बारह (12) महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग है; और अनुसूची EVA3 दर a या अनुसूची EVA3 दर b विभाग की 34.5 kV प्रणाली और तीस (30) kW मांग या उससे अधिक से सामान्य सेवा पर लागू होती है, जो पिछले बारह (12) महीनों में दर्ज की गई सबसे अधिक मांग है। ग्राहकों को अनुसूची ईवीए1 के तहत लागू दर पर रखा जाएगा यदि पिछले बारह महीनों में दर्ज की गई उच्चतम मांग किसी भी बिलिंग महीने के भीतर तीस (30) किलोवाट से कम हो जाती है। ग्राहकों को अनुसूची EVA2 या अनुसूची EVA3 के तहत लागू दर पर रखा जाएगा यदि अधिकतम मांग पिछले बारह (12) महीने की अवधि के दौरान किसी भी तीन बिलिंग महीनों में तीस (12) kW तक पहुंचती है या उससे अधिक होती है या एक कैलेंडर वर्ष के भीतर दो उच्च सीजन बिलिंग महीनों के दौरान तीस (30) kW तक पहुंचती है या उससे अधिक हो जाती है।

ई।    क्रिटिकल पीक पीरियड  
        पीक पीरियड के दौरान पांच घंटे की अवधि के साथ एक घटना (यानी, एक संपूर्ण पीक अवधि तक चलने वाली) और जिसके दौरान विभाग को अपने एकमात्र निर्णय में ग्राहक को अन्य कारणों के साथ-साथ उच्च सिस्टम चोटियों, कम पीढ़ी, उच्च बाजार की कीमतों, तापमान और सिस्टम आकस्मिकताओं के कारण लोड को कम करने की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल पीक पीरियड (ओं) किसी भी कैलेंडर वर्ष के भीतर बीस (20) घटनाओं तक सीमित हैं।

स्‍त्री-विषयक।    क्रिटिकल पीक पीरियड अधिसूचना     
      विभाग ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए प्राथमिक और द्वितीयक ई-मेल पते के माध्यम से प्रति महत्वपूर्ण पीक अवधि में एक अधिसूचना संदेश भेजेगा, जिसमें तिथि, प्रारंभ समय और समाप्ति समय शामिल है, दर बी अनुसूची ईवीए 2 या ईवीए 3 प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए कम से कम दो (2) घंटे की अग्रिम अधिसूचना के साथ, और दर बी अनुसूची ईवीए 1 प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए कम से कम बारह (12) घंटे की अग्रिम अधिसूचना के साथ।  ग्राहक इस बात से सहमत है कि क्रिटिकल पीक अधिसूचना की प्राप्ति भाग लेने वाले ग्राहक की जिम्मेदारी है; कि विभाग ई-मेल प्रणाली की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देता है जिसके द्वारा ग्राहक अधिसूचना प्राप्त करने का विकल्प चुनता है; और यह कि ग्राहक एक महत्वपूर्ण पीक अवधि के दौरान किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वास्तविक नोटिस प्राप्त न हो।

ग्राम।    अनुबंध     
       इस दर अनुसूची के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए, एक ग्राहक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।


 

बीपी

यदि आपकी कंपनी के पास नया भार है, तो आपका व्यवसाय व्यवसाय संवर्धन (बीपी) राइडर के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है।  नए लोड को लोड के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 100 किलोवाट से कम की मांग 4.8 केवी या उससे अधिक पर नहीं की जाती है।  यह पदोन्नति स्थायी विद्युत सेवा वाले सामान्य सेवा, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो पहले विभाग के ग्राहक नहीं रहे हैं।

शहर और राज्य करों से पहले आपका बिल निरंतर सेवा के पहले 36 महीनों के दौरान कम हो जाएगा।  पहले वर्ष आपके बिल में 7.6%, दूसरे वर्ष में 5.0% और तीसरे वर्ष में 2.5% की छूट दी जाएगी।

बीपी राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिजनेस प्रमोशन बिल क्रेडिट पेज पर जाएं।